पटनाः BPSC Teacher Bharti Latest Update बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 पर रोक लगा दी है। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती चरण 3 के तहत कुल 8,7,722 पदों पर भर्ती निकाली थी। वहीं पटना हाईकोर्ट ने प्लस 2 स्कूल के गेस्ट टीचर के वेटेज देने के मामले पर भी स्टे लगाया है। कोर्ट ने प्रत्येक साल के आधार पर 5 मार्क्स और 5 साल के आधार पर अधिकतम 25 मार्क्स वेटेज देने का आदेश दिया है।
BPSC Teacher Bharti Latest Update बिहार में TRE 3 के लिए कुल 5.25 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। बीपीएससी (BPSC) मार्च में आयोजित परीक्षा रद्द होने के बाद दोबारा आयोजित करने की प्लानिंग कर रहा था। मगर, अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीपीएससी (BPSC) की प्लानिंग पर विराम लग चुका है। परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए पटना हाई कोर्ट का यह आदेश एक बड़ा झटका है। बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का आयोजन 15 मार्च को दोनों पालियों में किया था। लेकिन पेपर लीक हो गया था। दरअसल, हजारीबाग के एक होटल के कई कमरों के अलावा मैरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया जा रहा था। वहीं, जब प्रश्न पत्र का मिलान किया गया तब बीपीएससी कार्यालय से मिले पेपर हूबहू था। इस वजह से परीक्षा को बीपीएससी ने रद्द कर दिया था।
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने इसके साथ ही प्लस टू स्कूलों में गेस्ट टीचर्स को वेटेज देने के मामले पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने हर साल के आधार पर 5 अंक और 5 साल के आधार पर अधिकतम 25 अंक वेटेज देने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा, ‘बीपीएससी शिक्षक बहाली में पिछड़े और अति पिछड़े विभागों के शिक्षकों को हर साल के आधार पर वेटेज मिल रहा है। इसलिए शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचर्स को भी वेटेज मिलना चाहिए।’ कोर्ट ने आगे कहा कि दोनों ही शिक्षक हैं और दोनों ही पढ़ाने का काम करते हैं। दोनों के लिए मानक एक होना चाहिए।
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