मुजफ्फरपुर (बिहार), तीन अक्टूबर (भाषा) बिहार भाजपा नेता रमा देवी ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय द्वारा उनके पति की हत्या के सभी आरोपियों को बरी करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज किए जाने पर खुशी जताई।
बिहार के शिवहर की सांसद रह चुकी रमा देवी ने सीबीआई के जरिए 2012 के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके पति बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में आठ लोगों को बरी किया गया था।
शीर्ष अदालत ने बृहस्पतिवार को बिहार के पूर्व मंत्री की हत्या के मामले में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बृज बिहारी प्रसाद की 1998 हत्याकर दी गई थी।
हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत छह अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उन्हें बरी किए जाने के आदेश को बरकरार रखा।
भावुक रमा देवी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘न्याय की जीत हुई है। दोषियों को सजा मिलेगी। संदेह का लाभ पाने वालों को देवी भगवती जवाबदेह ठहराएंगी।’
प्रसाद, बिहार की पूर्ववर्ती राबड़ी देवी सरकार में मंत्री थे और 1998 में पटना के एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में जब वह भर्ती थे तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया था।
रमा देवी ने कहा, ‘मैं सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करती हूं कि वे सुनिश्चित करें कि शुक्ला जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर दे। वह सजा से बचने के लिए देश से भागने की कोशिश कर सकता है।’
भाषा सं अनवर नरेश रंजन
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