बिहार पुलिस ने ड्यूटी के दौरान कर्मियों की मृत्यु पर 2.3 करोड़ रुपये तक के बीमा लाभ की घोषणा की |

बिहार पुलिस ने ड्यूटी के दौरान कर्मियों की मृत्यु पर 2.3 करोड़ रुपये तक के बीमा लाभ की घोषणा की

बिहार पुलिस ने ड्यूटी के दौरान कर्मियों की मृत्यु पर 2.3 करोड़ रुपये तक के बीमा लाभ की घोषणा की

:   Modified Date:  August 24, 2024 / 12:33 AM IST, Published Date : August 24, 2024/12:33 am IST

पटना, 23 अगस्त (भाषा) बिहार पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि यदि उसके किसी कर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2.30 करोड़ रुपये तक का बीमा लाभ मिलेगा।

बिहार पुलिस ने इस संबंध में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

अतिरिक्त महानिदेशक (मुख्यालय) जेएस गंगवार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “सेवारत कर्मियों के लिए मुफ्त जीवन बीमा लाभ तैयार किया गया है। प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 20 लाख रुपये तक दिए जाएंगे। इसमें आत्महत्या भी शामिल होगी।”

उन्होंने बताया “ ड्यूटी के दौरान कर्मियों के लिए दुर्घटनावश मृत्यु होने पर बीमा लाभ 2.30 करोड़ रुपये तक होगा। यदि किसी कर्मी की ड्यूटी के दौरान हवाई दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 1.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बीमा लाभ मिलेगा।”

उन्होंने कहा कि यदि कोई कार्मिक दिव्यांग हो जाता है तो उसे 1.50 करोड़ रुपये तक का बीमा लाभ मिलेगा।

गंगवार ने कहा कि पहली बार बिहार पुलिस के सेवानिवृत्त कर्मियों को भी विशेष वेतन पैकेज का लाभ दिया जाएगा।

पुलिस ने एक बयान में कहा कि बीमा प्रावधानों में ड्यूटी के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में कर्मियों की बेटियों की शादी और बच्चों की उच्च शिक्षा भी शामिल है।

भाषा

नोमान अविनाश

अविनाश

 

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