बिहार: तीन बार से अधिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 10,000 लोगों का डीएल रद्द करने की सिफारिश |

बिहार: तीन बार से अधिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 10,000 लोगों का डीएल रद्द करने की सिफारिश

बिहार: तीन बार से अधिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 10,000 लोगों का डीएल रद्द करने की सिफारिश

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Modified Date: January 13, 2025 / 10:52 PM IST
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Published Date: January 13, 2025 10:52 pm IST

पटना, 13 जनवरी (भाषा) बिहार यातायात पुलिस ने तीन बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 10,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) रद्द या निलंबित करने की सिफारिश की है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

बिहार पुलिस (यातायात) के अपर महानिदेशक (एडीजी) सुधांशु कुमार ने सोमवार को यहां पत्रकारों को बताया, “यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन (तीन बार से अधिक) करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जाएगा। यातायात पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में तीन बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 10,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की सिफारिश की है।”

उन्होंने बताया कि जिलों में संबंधित अधिकारियों को सिफारिशें भेज दी गई हैं।

अधिकारी ने बताया, “अगर कोई तीन बार से अधिक उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा और अगर उसके बाद भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।”

उन्होंने बताया कि लाल बत्ती जंप करने, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने जैसे अपराधों के लिए लगातार तीन बार से अधिक चालान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारी ने बताया, “26 जनवरी से पटना में सभी 54 यातायात जांच चौक को महिला पुलिसकर्मी नियंत्रित करेंगी। इन जांच चौकियों को अधिकारियों सहित 310 से अधिक महिला पुलिसकर्मियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।”

भाषा अनवर जितेंद्र

जितेंद्र

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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