पटना, 16 जनवरी (भाषा) पटना उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से पिछले महीने आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) को रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल ने मामले की सुनवाई 31 जनवरी को निर्धारित करते हुए यह भी फैसला सुनाया कि 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा का परिणाम इन याचिकाओं के निष्कर्ष पर आधारित होंगे।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अदालत याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध की गई किसी भी अंतरिम राहत को देने के लिए इच्छुक नहीं हूं। प्रतिवादियों को 30 जनवरी या उससे पहले जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। इस याचिका को 31 जनवरी को सूचीबद्ध किया जाता है।”
अदालत ने स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम इन याचिकाओं के निष्कर्ष पर आधारित होगा।
पिछले वर्ष 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी की सीसीई को रद्द करने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाएं हाल ही में पटना उच्च न्यायालय में दायर हुईं थीं।
इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने प्रारंभिक परीक्षा को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय जाने को कहा था।
भाषा सं अनवर जितेंद्र
जितेंद्र
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