Achar Sanhita in CG 2023: आचार संहिता को लेकर निर्वाचन अधिकारी का अहम निर्देश, जानिए कब से लागू होगा आचार संहिता | Kawardha Collector Gives Instructions for Aachar Sanhita in CG

Achar Sanhita in CG 2023: आचार संहिता को लेकर निर्वाचन अधिकारी का अहम निर्देश, जानिए कब से लागू होगा आचार संहिता

आचार संहिता को लेकर निर्वाचन अधिकारी का अहम निर्देश, जानिए कब से लागू होगा आचार संहिता! Achar Sanhita in CG 2023

Edited By :  
Modified Date: October 8, 2023 / 09:45 AM IST
,
Published Date: October 8, 2023 9:45 am IST

कवर्धा: Achar Sanhita in CG 2023 कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी जनमेजय महोबे ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा दिवस से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाती है। जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश, निर्देशों का पालन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कड़ाई से करें। कलेक्टर महोबे जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित निर्वाचन संबंधी बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।

Read More: Rtd. IAS Tweet: “गोदी मीडिया दिखा रही इजरायल का दर्द, मणिपुर का क्यों नहीं…” जानें किसने कही ये बात

Achar Sanhita in CG 2023 कलेक्टर ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होते ही धारा-144, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, आयुध अधिनियम के तहत शस्त्र जमा तथा निलंबित किए जाने, पाम्पलेट-पोस्टर मुद्रण, विश्राम गृहों का आरक्षण, शासकीय वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध, विभिन्न आयोजनों की अनुमति, मतदान केंद्र भवनों का अधिग्रहण आदि के संबंध में आदेश जारी कर निर्देशों का निष्पक्ष रूप से पालन कराया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर इंद्रजीत बर्मन, कवर्धा एसडीएम पीसी कोरी, पंडरिया संदीप ठाकुर, बोड़ला अनुपम टोप्पो, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋतुराज बिसेन सहित निर्वाचन से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।

Read More: Hamas Israel Attack: हमास इजराइल के बीच जंग लगातार जारी, गाजा पट्टी के पास खाली किए गए हवाई अड्डे

आचार संहिता के 24 घण्टे भीतर की जाएगी कार्रवाई

कलेक्टर महोबे ने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। आचार संहिता प्रभावशील होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थल तथा शासकीय भवनों में लगे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, एलईडी तथा अन्य प्रचार सामग्रियों को 24 घण्टे भीतर हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम 48 घंटे में सभी सार्वजनिक संपत्तियों से विरूपण हटाने की कार्यवाही जाएगी। प्रथम 72 घंटे में सभी निजी संपत्तियों से विरूपण हटाया जाएगा। विरूपण पर कि गई कार्यवाही कि निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन प्रतिवेदन भेजना होगा।

जिले में 24 घंटे कंट्रोल रूम होंगे संचालित

कलेक्टर महोबे ने कहा कि आर्दश आचार संहिता लागू होते ही जिले में 24 इनटू 7 कंट्रोल रूम प्रारंभ किया जाएगा। सभी एफएसटी क्रियाशील हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि मीडिया सेंटर प्रारंभ कर दिया जाएगा। आयोग के सभी आई. टी. अप्लीकेशन प्रारंभ हो जाएंगे, इसकी मॉनिट्रिंग के लिए व्यवस्था बना ली गई है। सभी सरकारी वाहनों का गैर सरकारी उपयोग प्रतिबंधित किया जाएगा।

Read More: Israel-Palestine War : युद्ध के बीच इज़राइल में फंसी भारतीय अभिनेत्री, टीम ने कहा नहीं हो रहा संपर्क 

सभी विज्ञापन होर्डिंग्स हटाए जाएंगे

बैठक में बताया गया कि सभी निगम मंडलों आदि के राजनैतिक पदाधिकारियों के वाहनों को अधिग्रहित कर लिया जाएगा। सरकारी खर्चे पर लगाए गए सभी विज्ञापन होर्डिंग्स आदि हटाए जाएंगे। स्वेच्छानुदान कि स्वीकृति और वितरण प्रतिबंधित हो जाएगा। सरकारी वेबसाइटस से सभी राजनैतिक संदर्भों को हटाया जाना। प्रथम 72 घंटे में सभी लाइन विभागों, यूएलबी, जिला, जनपद पंचायतों से, धरातल पर प्रारंभ हो चुके कार्यों की सूची प्राप्त की जाएगी। सूची से बाहर के कोई काम उबब अवधि में प्रारंभ नहीं किए जाएंगे।

सार्वजनिक स्थान में शराब बिक्री या वितरण नहीं होगा

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ग में किसी भी मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी निर्वाचन के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से पहले के 48 घंटे की समयावधि के भीतर कोई भी स्पिरिट वाली शराब या अन्य पदार्थ को किसी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान में बिक्री परिदान या वितरण नहीं किया जाएगा।

आर्दश आचार संहिता में आर्म्स आदि का परिवहन पर रहेगा प्रतिबंधित

बैठक में बताया गया कि कोई भी नया लाइसेन्स आर्दश आचार संहिता अवधि में जारी नहीं किया जाएगा। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिला दंडाधिकारी कि अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा सभी आर्म्स लाइसेन्स के समीक्षा कर नोटफकैशन तिथि से आर्म्स को जमा करने कि कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। एम सी सी अवधि में सभी आर्म्स आदि का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। प्रचार अवधि कि समाप्ति के पश्चात कोई भी ऐसा राजनैतिक कार्यकर्ता, अभ्यर्थी को छोड़कर, जो वहाँ का वोटर नहीं है को वो क्षेत्र खाली करना होगा।

Read More: गुरु गोचर से बदलेगी इन राशि वालों की तकदीर, किस्मत बदलते ही ​बनेंगे धन लाभ के संकेत, खुलेंगे तरक्की के रास्ते

मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर नहीं किया जाएगा प्रचार

बैठक में बताया गया कि प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी की 3 वाहनों को छोड़कर सभी अनुमति समाप्त हो जाएगी। लाउड स्पीकर की सभी अनुमति समाप्त होगी। मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर कोई प्रचार नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र के आसपास हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। कोई भी मंत्री या सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा जब तक वह स्वयं अभ्यर्थी नहीं हो। अभ्यर्थी के कियोस्क से जारी की जाने वाली पर्चियों में कोई चुनाव चिन्ह या उनका नाम नहीं होगा। मतदाताओं का परिवहन प्रतिबंधित होगा। कवि सम्मेलन/मुशायरा आदि का आयोजन किया जा सकेगा लेकिन इनमें कोई राजनैतिक भाषण नहीं होगा।

प्लास्टिक का उपयोग पर प्रतिबंधितबैठक में बताया गया कि प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा अतः इस संबंध में सभी राजनैतिक दलों के जिला ईकाई को अवगत कराया जाए। निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों से नामांकन के अंतिम दिवस के दो दिन के भीतर यह अन्डर्टैकिंग लिया जाएगा कि उनका कोई निकट रिश्तेदार चुनाव नहीं लड़ रहा है, छठ पूजा में तालाबों की सफाई पूर्ववत जारी रहेगी। दशहरा पर्व में भी सभी भाग ले सकते हैं लेकिन कोई राजनैतिक भाषण नहीं होगा। सभी एस एस टी अधिसूचना जारी होते ही सक्रिय हो जाएंगे।

 

 

 

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनाएंगे आप, इस सर्वे में क्लिक करके बताएं अपना मत

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक 

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

 
Flowers