Pension and Leave for Sex Workers : अब सेक्स वर्कर्स को भी मिलेगी पेंशन और छुट्टी, यहां की सरकार ने इस नए कानून को दी मंजूरी

Pension and Leave for Sex Workers : अब सेक्स वर्कर्स को भी मिलेगी पेंशन और छुट्टी, यहां की ने इस नए कानून को दी मंजूरी |

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  • Publish Date - December 1, 2024 / 01:20 PM IST,
    Updated On - December 1, 2024 / 01:38 PM IST

ब्रसेल्स। Pension and Leave for Sex Workers : अब सेक्स वर्कर्स के लिए भी पेंशन और लीव के प्रावधान को मजूंरी दी गई है। बेल्जियम ऐसा पहला देश है जिसने सेक्स वर्कर्स को भी सामान्य नौकरी पेशा लोगों की तरह सुविधाएं देने के लिए कानून बना दिया है। बेल्जियम के नए कानून के तहत सेक्स वर्कर्स भी अनुबंध के तहत कार्य करेंगी जिसमें स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, सिक लीव और मैटरनिटी लीव जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। यानी इसे नौकरी की तरह मान्यता दी जाएगी।

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सेक्स वर्कर्स को भी मिलेगी पेंशन और छुट्टी

Pension and Leave for Sex Workers : बता दें कि बेल्जियम का यह कदम न केवल सेक्स वर्कर्स के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर इस पेशे से जुड़े अधिकारों और सुरक्षा पर नई बहस को जन्म दे सकता है। इस कानून ने यह दिखाया है कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण चाहे जो भी हों, हर कार्यक्षेत्र में मानवाधिकार और सुरक्षा का सम्मान किया जाना चाहिए। बेल्जियम का यह कानून उन देशों के लिए एक मिसाल है, जहां सेक्स वर्कर्स को सामाजिक और कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती। यह कानून यह संदेश देता है कि हर पेशा, चाहे वह कितना ही विवादित क्यों न हो, गरिमा और सुरक्षा का अधिकार रखता है।

 

बता दें कि 2022 में ही बेल्जियम ने इस पेशे को क्राइम कैटिगरी से बाहर कर दिया था। बेल्जियम के अलावा पेरू और तुर्की में भी इस पेशे को वैध करार दिया गया है। इससे पहले बार, इरोटिक मसाज पार्लर और अन्य जगहों पर अवैध तरीके से ही सेक्स वर्कर्स को काम करना पड़ता था। इसके बदले उन्हें कैश में रुपये मिलते थे। यह शोषण का एक खुला हुआ दरवाजा था। इस नए कानून में कहा गया है कि सेक्स वर्कर्स की भर्ती करते वक्त उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किए जाने जरूरी हैं। इसके अलावा अपने कर्मचारियों को सम्मान दिलवाना भी रिक्रूटर की जिम्मेदारी है।

स्वास्थ्य बीमा और पेंशन: अब सेक्स वर्कर्स को नियमित नौकरी की तरह स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और बेरोजगारी लाभ का अधिकार मिलेगा।
मातृत्व और सिक लीव: महिलाएं मातृत्व अवकाश और बीमारी की छुट्टी ले सकेंगी, जैसे किसी अन्य पेशे में।
कार्यस्थल पर सुरक्षा: सेक्स वर्कर्स के कार्यस्थल पर अलार्म बटन और सुरक्षा तंत्र अनिवार्य होंगे।

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