नई दिल्ली। Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को अनोखी सजा सुनाई है। बता दें कि दिल्ली से शिकागो की यात्रा कर रहे इस अमेरिकी शख्स के पास से पुलिस को बिना किसी वैध दस्तावेज के कारतूस बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद आरोपी को सजा के तौर पर कोर्ट ने 200 छात्रों के बीच सैनिटाइजर और मच्छर भगाने की दवा बांटने का आदेश दिया गया है।
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Delhi High Court: दरअसल, अवैध रूप से कारतूस बरामद होने पर अमेरिकी नागरिक के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए FIR दर्ज हुई थी। आरोपी ने कोर्ट को बताया कि एक कारतूस भूलवश उसके साथ आ गई। जिसके बाद न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने अपने आदेश में कहा कि व्यक्ति की इस चूक से पुलिस का किमती समय बर्बाद हुआ। इसलिए अब उन्हें समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए FIR भी रद्द कर दी है।
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Delhi High Court: कोर्ट ने अमेरिकी शख्स को कम से कम 200 छात्रों वाले सरकारी या नगरपालिका स्कूल में सैनिटाइजर और मच्छर भगाने की दवा बांटने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि लोक अभियोजक द्वारा जांच अधिकारी के परामर्श से स्कूल की पहचान की जाएगी और इसके बाद एक सप्ताह के भीतर किट वितरित की जाए।