फ्लिपकार्ट अपने ग्राहकों से वापस लेगा घटिया क्‍वालिटी वाला ये सामान, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, भरना पड़ेगा जुर्माना

HC put Rs 1 lakh fine on Flipkart: फ्लिपकार्ट अपने ग्राहकों से वापस लेगा घटिया क्‍वालिटी वाला ये सामान, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

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  • Publish Date - September 24, 2022 / 11:45 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:28 PM IST

HC put Rs 1 lakh fine on Flipkart: इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग की धूम मची हुई है। हर व्यक्ति कोई भी सामान को ऑनलाइन देखकर ऑर्डर कर देता है जिससे सामान घर आ जाता है और कही जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सामान मोबाइल पर दिखता है वो आता नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अच्छा सामान दिखाकर खराब क्वालिटी का सामान भेज दिया जाता है। ऐसे केसेस में कई बार तो ग्राहक उसे रिटर्न कर देता है तो उन्हीं में से कई ग्राहक खराब सामान भी रख लेते है। खराब सामान बेचने पर हाईकोर्ट ने फेमस बेवसाइट फ्लिपकार्ट को फटकार लगाई है साथ ही जुर्माना भी लगाया है।

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वापस होंगे क्वालिटी के प्रेशर कुकर

HC put Rs 1 lakh fine on Flipkart: हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फ्लिपकार्ट पर बिना आईएसआई मार्क वाले प्रेशर कुकर बेचने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही उन कस्‍टमर्स को सूचित करने को कहा, जिन्होंने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बिना आईएसआई मार्क वाले प्रेशर कुकर खरीदे थे। घटिया क्‍वालिटीप्रेशर कुकर बेचने के लिए वेबसाइट को फटकार लगाई और सीसीपीए (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण) के अनुसार कार्रवाई का आदेश दिया। बता दें सीसीपीए ने पिछले महीने अगस्त में ही प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने और ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले फ्लिपकार्ट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।

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पिछले महीने सीसीपीए ने लगाया था जुर्माना

HC put Rs 1 lakh fine on Flipkart: इससे पहले अधिकारियों ने फ्लिपकार्ट को अपनी वेबसाइट पर बिकने वाले 598 प्रेशर कुकर के ग्राहकों को सूचित करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही खराब क्‍वालिटी कुकर ग्राहकों से वापस लेकर उनकी राशी ग्राहकों को वापस करने को कहा था। कोर्ट ने 45 दिनों में इसके संबंध में अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी। इसके बावजूद मामले की अदालत में सुनवाई हुई, फ्लिपकार्ट को राहत नहीं मिली। वहीं उच्च न्यायालय ने आज ई-कॉमर्स निगम को सभी ग्राहकों को सूचित करने और उनके पैसे वापस करने का आदेश दिया।

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