Rojgar Samachar CG 2024: छत्तीसगढ़ के इस जिले में 12वीं पास युवाओं के लिए निकली बंपर भर्ती, 5 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन

Rojgar Samachar CG 2024: छत्तीसगढ़ के इस जिले में 12वीं पास युवाओं के लिए निकली बंपर भर्ती, 5 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन

  •  
  • Publish Date - June 25, 2024 / 05:01 PM IST,
    Updated On - June 25, 2024 / 05:01 PM IST

दंतेवाड़ा: Rojgar Samachar CG 2024: नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आया है। दरअसल दंतेवाड़ा आईटीआई में गेस्ट लेक्चरर के पद पर भर्ती निकली है। रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों का चयन अंकसूची में प्राप्त नंबर के आधार पर किया जाएगा।

Read More: Asaduddin Owaisi Oath: ओवैसी ने सदन में लगाए इस मुस्लिम देश के जयकारे, शपथ लेते ही कहा- अल्लाह हू अकबर, जय…

Rojgar Samachar CG 2024: जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती कुल दो पद पर होनी है, जिसके लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास तय की गई है। उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 05 जुलाई तक का समय दिया गया है।

Read More: पिता ने अपने ही बेटे के साथ किया ऐसा काम, नहीं बची उठने की हिम्मत, देखकर पुलिस भी रह गई हैरान 

रिक्त पदों का विवरण

पदनाम: कंप्यूटर ऑपरेटर
रिक्त पदों की संख्या: 02
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 12वीं पास

Read More: Milk Price: आम आदमी पर महंगाई की एक और मार, दूध के दाम में फिर हुई इतने रुपए की बढ़ोतरी, इस दिन से लागू होगी नई कीमत

भर्ती के लिए जरूरी शर्तें

  • 1. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशो की भली भांति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेगें तथा इस संबंध में सूचना नहीं दी जाएगी।
  • 2. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
  • 3. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एक वर्षीय सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण-पत्रधारी अभ्यर्थियों के एटीआई/सीटी आई के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जावेगा। सीटीआई/ एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
  • 4. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
  • मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोष जनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य / संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा। 5. शासन द्वारा नियमित / स्थानान्तरित / संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित
  • मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जायेगी। 6. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित / स्थानान्तरित/संविदा पद स्थापना किय जाने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
  • 7. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं / व्यवसायों/विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं/व्यवसायों/विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
  • 8. पृथक-पृथक संस्थाओं / व्यवसायों/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा।
  • 9. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रतिघंटा 140/- (एक सी चालीस रुपये) की दर से प्रतिकार्य दिवस अधिकतम पांच घंटे का मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम 15,000/- रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) मानदेय देय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा मेहमान प्रवक्ता को माह के कार्य दिवसों में एक दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर निर्धारित मानदेय से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
  • 10. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होगें। शासकीय अवकाश का छोड़कर अन्य अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
  • 11. पदों की संख्या घटाई बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय/ विषय के लिये तैयार की गई अनुमोदित सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल अधिकारी निर्णय ले सकेंगे यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतीक्षा सूची में उम्मीद्वार उपलब्ध नहीं है तक अन्य जिलों की अनुमोदित सूची से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।
  • 12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर/समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
  • 13. आवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में दिनांक 05.07.2024 को सायं 500 बजे तक अथवा इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गीदम में जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर/आवेदन प्रपत्र में संस्था एवं व्यवसाय का नाम उल्लेख करना आवश्यक है।
  • 14. आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01.01.2024 स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए वांछित प्रमाण-पत्रों जैसे- शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, तकनीकी योग्यता, एटीआई/सीटीआई एवं निवास प्रमाण-पत्र तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र जिनके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है।
  • 15. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इस संबंध में उम्मीद्वारों को सूचना नहीं दी जायेगी।
  • 16. मेहमान प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित की गई अवधि तक मुख्य सूची के उम्मीद्वार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद चयन अनुमोदन सूची के अगले सरल कमांक को अवसर दिया जावेगा तथा इसी कम से अन्य आवेदकों को अवसर दिया जावेगा।
  • 17. चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जायेंगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नंबर सही एवं स्पष्ट उल्लेखित करें। दिये गये मोबाईल नंबर पर संपर्क न होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

Read More: कल से पूरे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी, चलेंगी तेज हवाएं, सरकार ने कलेक्टरों के दिए ये अहम निर्देश 

 

 

 

 

 

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

खबरों के तुरंत अपडेट के लिए IBC24 के Facebook पेज को करें फॉलो