कलेक्टर्स को मिला अधिकार, चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की कर सकेंगे अस्थाई संविदा नियुक्ति

कलेक्टर्स को मिला अधिकार, चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की कर सकेंगे अस्थाई संविदा नियुक्ति

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  • Publish Date - March 29, 2020 / 02:24 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 02:18 PM IST

रायपुर। कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है। कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु जिलों में आवश्कतानुसार चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थाई संविदा नियुक्ति का अधिकार जिला कलेक्टरों को सौपा गया है।

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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के तहत कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु जिलों में आवश्कतानुसार अधिकतम पांच चिकित्सक एवं तीन विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थाई संविदा नियुक्ति आगामी तीन माह के लिए करने के अधिकार जिला कलेक्टरों को प्रत्यायोजित किया गया है। जिलों में संविदा नियुक्ति के लिए विशेषज्ञों की अनुपलब्धता की स्थिति में विशेषज्ञों के उपलब्ध तीन पदों के विरूद्ध तीन अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी।

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किसी जिले में इसके अतिरिक्त भी चिकित्सों की आवश्यकता हो तो वे इसके लिए मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नवा रायपुर अटल नगर को सूचित करेंगे।

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आदेश में कहा गया है कि आरओपी वर्ष 2019-20 में स्वीकृति अनुसार नर्सिंग स्टाॅफ और अन्य पैरा मेडिकल की स्टाफ नियुक्ति के लिए निर्देश पूर्व में भेजे जा चुके हैं। कलेक्टरों को जिला स्तर पर संविदा नियुक्ति के संबंध में की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी मिशन संचालक को तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया है।