New Wage Code: सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगी 300 छुट्टियां ! हफ्ते में 2-3 दिन मिलेगा अवकाश, कब से लागू होंगे नियम ..जानिए | New Wage Code: Government employees will get 300 holidays

New Wage Code: सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगी 300 छुट्टियां ! हफ्ते में 2-3 दिन मिलेगा अवकाश, कब से लागू होंगे नियम ..जानिए

नए वेज कोड के नियमों को अक्टूबर में लागू किया जा सकता है, इस अवधि तक सभी राज्य भी अपने ड्राफ्ट रूल्स तैयार कर लेंगे। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टियां आदि में बदलाव होंगे।

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:23 PM IST, Published Date : August 15, 2021/6:38 pm IST

नई दिल्ली: New Wage Code India Updates: नए वेज कोड के नियमों को अक्टूबर में लागू किया जा सकता है, इस अवधि तक सभी राज्य भी अपने ड्राफ्ट रूल्स तैयार कर लेंगे। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टियां आदि में बदलाव होंगे।

कर्मचारियों की अर्जित अवकाश (Earned Leave) यानी छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 हो सकती हैं, लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योगजगत के प्रतिनिधियों के बीच कई प्रावधानों पर चर्चा हुई थी, जिसमें कर्मचारियों की Earned Leave 240 से बढ़ाकर 300 किये जाने की मांग की गई थी।

ये भी पढ़ें :राष्ट्रपति गनी ने दिया इस्तीफा ! अफगानिस्तान पर पूरी तरफ तालिबान का होगा कब्जा

New Wage Code India Updates : नए वेज कोड के तहत कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, उनकी Take Home Salary में कमी की जा सकती है, क्योंकि वेज कोड एक्ट (Wage Code Act), 2019 के मुताबिक, किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कंपनी की लागत (Cost To Company-CTC) के 50 परसेंट से कम नहीं हो सकती है।

नए वेज कोड में कई ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, जिससे ऑफिस में काम करने वाले सैलरीड क्लास, मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक पर असर पड़ेगा, कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियां और काम के घंटे भी बदल जाएंगे।

ये भी पढ़ें :पारादीप फॉस्फेट्स ने सेबी के पास आईपीओ के लिए दस्तावेज दाखिल किया

New Wage Code India Updates : मिली जानकारी के अनुसार, नए वेज कोड के तहत काम के घंटे बढ़कर 12 हो जाएंगे, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि प्रस्तावित लेबर कोड में कहा गया है कि हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा, दरअसल कुछ यूनियन ने 12 घंटे काम और 3 दिन की छुट्टी के नियम पर सवाल उठाए थे, सरकार ने इस पर अपनी सफाई में कहा कि हफ्ते में 48 घंटे काम का ही नियम रहेगा।

ये भी पढ़ें : उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से एक और व्यक्ति की मौत, 34 नए मामले

अगर कोई दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा और एक दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर कोई कंपनी दिन में 12 घंटे काम को अपनाती है तो बाकी 3 दिन उसे कर्मचारी को छुट्टी देनी होगी। अगर काम के घंटे बढ़ते हैं तो काम के दिन भी 6 की बजाय 5 या 4 ही होंगे, लेकिन इसके लिए कर्मचारी और कंपनी दोनों के बीच सहमति होना भी जरूरी है।

अक्टूबर से बदल जाएंगे ऑफिस में काम करने के नियम, 5 घंटे पर ब्रेक अनिवार्य, हफ्ते में मिलेगी दो-तीन छुट्टी