MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का मामला, हाईकोर्ट ने खारिज की 91 महिला पदों की चयन सूची..दिए ये निर्देश देखिए

MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का मामला, हाईकोर्ट ने खारिज की 91 महिला पदों की चयन सूची..दिए ये निर्देश देखिए

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  • Publish Date - April 29, 2020 / 11:28 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 09:00 PM IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट ने 91 महिला पदों की चयन सूची खारिज कर दी है।

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MPPSC द्वारा आयोजित इस परीक्षा में हॉरिजॉन्टल महिला आरक्षण के प्रावधानों का पालन ना होने पर चयन सूची खारिज की गई है, इसके साथ ही हाईकोर्ट ने MPPSC को आदेश दिया है कि 2 माह के अंदर नए सिरे से नई चयन सूची बनाई जाए। 91 महिला आरक्षित पदों पर आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

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दरअसल, एमपी पीएससी की परीक्षा कई महिलाओं ने आरक्षित वर्ग एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी में दी थी। इनमें से 91 महिलाएं मेरिट में आईं, पीएससी के नियम के अनुसार मेरिट में आने वाले अभ्यार्थियों को आरक्षित वर्ग से अनारक्षित वर्ग की सूची में रखा जाता है। इसलिए यह सभी 91 महिलाएं नियम के तहत अनारक्षित वर्ग में आ गईं। उच्च शिक्षा विभाग ने खाली पड़े आरक्षित वर्ग के पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती करते हुए नियुक्ति आदेश जारी कर दिए थे लेकिन विभाग ने आरक्षित वर्ग से अनारक्षित वर्ग में आई 91 महिलाओं को लेकर कोई भी रास्ता नहीं निकाला। ऐसे में मेरिट में आईं सभी महिलाएं की नियुक्ति अधर में है।

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