भुवनेश्वर। पुलिसकर्मियों के मोटे होने को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है, अब भुवनेश्वर-कटक कमिश्नरेट पुलिस में मोटे एवं जरूरत से अधिक वजन वाले पुलिस कर्मचारियों के लिए एक फरमान जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि जिन पुलिसकर्मियों का वजन बढ़ा हुआ है, उन्हें इसे नियंत्रित करना होगा और बीएमआइ भी ठीक करवाना होगा। अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इतना ही नहीं उस पुलिसकर्मी की नौकरी भी जा सकती है।
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पुलिस कमिश्नर सुधांशु षडंगी की ओर से जारी किए इस आदेश में सभी पुलिसकर्मियों को एक फिटनेस टारगेट दिया गया है। सुधांशु षडंगी ने कहा कि एक सप्ताह के अन्दर सभी कर्मचारियों की ऊंचाई, वजन माप किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को उनके बॉडी का मास इंडेक्ट लिखित में दिया जाएगा, आयु एवं ऊंचाई के अनुसार वजन कितना रहना चाहिए वह बताया जाएगा।
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इस फरमान में कहा गया है कि 19 से 25 तक बीएमआइ स्वभाविक करने, 30 होने पर मोटा (चर्बी) कहा जाएगा। सभी पुलिसकर्मियों को वजन, हाइट और सभी डेटा देने का काम 30 जुलाई तक खत्म किया जाएगा। इसके बाद सभी को दोबारा से 3 महीने बाद यानि की नवंबर में चैक किया जाएगा। इसके जरिए यह पता चलेगा कि किन का वजन बढ़ा हुआ है और किन लोगों ने आदेश का पालन करते हुए वजन किया है।
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इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सभी पुलिसकर्मियों को एक रिफ्रेशर कोर्स करना होगा। इस रिफ्रेशर कोर्स की अवधि 6 महीने की होगी। इसके साथ ही कहा गया है कि जो पुलिसकर्मी इसे नहीं मानेगा उसका इंक्रीमेंट को बंद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य के कारण उन्हें अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट भी दिया जा सकता है।