अमेरिकी शीर्ष अदालत ने तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

अमेरिकी शीर्ष अदालत ने तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

अमेरिकी शीर्ष अदालत ने तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की
Modified Date: April 7, 2025 / 09:27 pm IST
Published Date: April 7, 2025 9:27 pm IST

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क, सात अप्रैल (भाषा) अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

पाकिस्तानी मूल का 64 वर्षीय कनाडाई नागरिक राणा वर्तमान में लॉस एंजिलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है।

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उसने 27 फरवरी को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की एसोसिएट न्यायाधीश और नौवें सर्किट की सर्किट न्यायाधीश एलेना कागन के समक्ष ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लंबित मुकदमे पर रोक लगाने के लिए आपातकालीन आवेदन’ प्रस्तुत किया था।

पिछले महीने की शुरुआत में कागन ने आवेदन अस्वीकार कर दिया था।

इसके बाद राणा ने अपने इस आवेदन को नवीनीकृत किया, तथा अनुरोध किया कि नवीनीकृत आवेदन प्रधान न्यायाधीश रॉबर्ट्स को भेजा जाए।

उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर पोस्ट एक आदेश में कहा गया है कि राणा के नवीनीकृत आवेदन को चार अप्रैल 2025 की बैठक के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

सोमवार को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर एक नोटिस में कहा गया, ‘अदालत ने आवेदन अस्वीकार कर दिया है।”

भाषा नोमान माधव

माधव


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