अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय में शामिल होने के लिए यूक्रेन ने रोम संविधि का अनुमोदन किया

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय में शामिल होने के लिए यूक्रेन ने रोम संविधि का अनुमोदन किया

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  • Publish Date - August 22, 2024 / 08:58 PM IST,
    Updated On - August 22, 2024 / 08:58 PM IST

कीव, 22 अगस्त (एपी) यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) की रोम संविधि का अनुमोदन कर इसकी सदस्यता तथा युद्ध अपराधों के लिए रूसी अधिकारियों के खिलाफ और भी मुकदमे चलाने की संभावना खोलने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है।

यूक्रेन की संसद, वेरखोव्ना राडा ने बुधवार को आईसीसी संविधि का अनुमोदन करने के लिए मतदान किया।

इस दस्तावेज पर यूक्रेन सरकार ने सबसे पहले वर्ष 2000 में हस्ताक्षर किए थे, लेकिन संवैधानिक न्यायालय ने 2001 में इसके अनुमोदन को रोक दिया। आईसीसी की सदस्यता का मुद्दा 2014 में फिर से उठा, जब रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप को अवैध रूप से छीन लिया और डोनेत्स्क तथा लुगांस्क क्षेत्रों के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया।

वर्ष 2023 में आईसीसी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बाल अधिकारों के लिए रूस की प्रेसीडेंशियल कमिश्नर मारिया लवोवा-बेलोवा के खिलाफ यूक्रेनी बच्चों के जबरन निर्वासन से जुड़े युद्ध अपराधों के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।

अगले वर्ष, रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और रूसी सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जनरल वालेरी गेरासिमोव के खिलाफ भी वारंट जारी किए गए।

एपी सुभाष नेत्रपाल

नेत्रपाल