ट्रंप प्रशासन को बेसहारा प्रवासी बच्चों को कानूनी सहायता बहाल करने का आदेश
ट्रंप प्रशासन को बेसहारा प्रवासी बच्चों को कानूनी सहायता बहाल करने का आदेश
सैन फ्रांसिस्को (अमेरिका), दो अप्रैल (एपी) अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को मंगलवार को आदेश दिया कि वह उन हजारों प्रवासी बच्चों को अस्थायी रूप से कानूनी सहायता बहाल करे, जो बिना माता-पिता या अभिभावक के अमेरिका में रह रहे हैं।
रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाले प्रशासन ने 21 मार्च को ‘अकेशिया सेंटर फॉर जस्टिस’ के साथ एक अनुबंध समाप्त कर दिया, जो उन कानूनी सहायता समूहों के एक नेटवर्क के माध्यम से 18 साल से कम उम्र के बेसहारा प्रवासी बच्चों को कानूनी सेवाएं प्रदान करता था, जिनका केंद्र के साथ उप-अनुबंध है।
ऐसे 11 उप-अनुबंधकर्ता समूहों ने मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि 26,000 बच्चों को अपने वकीलों को खोने का खतरा है। अकेशिया इसमें वादी नहीं है।
उन समूहों ने दलील दी है कि 2008 के तस्करी विरोधी कानून के तहत बेसहारा बच्चों को कानूनी सलाह प्रदान करना सरकार का दायित्व है।
सैन फ्रांसिस्को की ‘यूएस डिस्ट्रिक्ट जज’ अरसेली मार्टिनेज-ओल्गुइन ने मंगलवार देर रात एक अस्थायी स्थगन आदेश जारी किया।
उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं ने इस बारे में वैध सवाल उठाए हैं कि क्या प्रशासन ने 2008 के कानून का उल्लंघन किया है, जिससे मामले के जारी रहने तक यथास्थिति पर लौटने की आवश्यकता है। यह आदेश बुधवार से लागू होगा और 16 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।
न्यायमूर्ति मार्टिनेज-ओल्गुइन ने कहा, ‘‘न्यायालय ने यह भी पाया है कि बेसहारा बच्चों को कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए निरंतर वित्त पोषण आव्रजन प्रणाली के भीतर पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है।’’
यह आदेश ट्रंप प्रशासन के आव्रजन विरोधी अभियान के लिए एक सप्ताह से भी कम समय में तीसरा कानूनी झटका है।
शुक्रवार को बोस्टन में एक संघीय न्यायाधीश ने कहा कि अंतिम निर्वासन आदेश वाले व्यक्तियों को अपने देश के अलावा किसी अन्य देश में भेजे जाने के खिलाफ अपना पक्ष रखने का ‘‘उचित अवसर’’ मिलना चाहिए।
वहीं, सोमवार को सैन फ्रांसिस्को में एक अन्य संघीय न्यायाधीश ने हजारों वेनेजुएला वासियों के लिए सुरक्षा समाप्त करने की योजना पर रोक लगा दी थी, जिनमें 350,000 ऐसे लोग शामिल हैं, जिनके आवास की वैधानिक स्थिति सात अप्रैल को समाप्त होने वाली थी।
एपी सुरभि पारुल
पारुल

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