श्रीलंका की शीर्ष अदालत ने हत्या के दोषी को माफी देने के पूर्व राष्ट्रपति के फैसले को पलटा

श्रीलंका की शीर्ष अदालत ने हत्या के दोषी को माफी देने के पूर्व राष्ट्रपति के फैसले को पलटा

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  • Publish Date - June 6, 2024 / 03:42 PM IST,
    Updated On - June 6, 2024 / 03:42 PM IST

कोलंबो, छह जून (भाषा) श्रीलंका के उच्चतम न्यायालय ने हत्या के दोषी को माफी देने के पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के फैसले को बृहस्पतिवार को पलट दिया।

तीन सदस्य पीठ ने कहा कि श्रमण्था जयमहा को माफी देने का 2019 का फैसला असंवैधानिक था।

जयमहा ने श्रीलंका में घूमने आई स्वीडन की 19 वर्षीय यवोन जोनसन की 2005 में पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।

अदालत को बताया गया कि युवती के सिर की हड्डी 64 जगह से टूट गई थी।

जयमहा को पहले 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उसने उच्च न्यायालय में अपील की थी जिसने उसकी अपील को खारिज कर दिया और उसे मौत की सज़ा सुनाई। उच्चतम न्यायालय ने 2014 में सज़ा की पुष्टि कर दी।

सिरिसेना ने 2019 में जयमहा को माफी दे दी थी।

अदालत ने सिरिसेना को मामले में याचिका दायर करने वाले हर एक याची को और पीड़िता के अभिभावकों को 10-10 लाख श्रीलंकाई रुपये देने का निर्देश दिया।

अदालत ने दोषी को आत्मसमर्पण कर जेल में सज़ा काटने का आदेश दिया। माना जाता है कि वह विदेश में है।

भाषा नोमान मनीषा

मनीषा