दक्षिण कोरिया की अदालत ने राष्ट्रपति यून की रिहाई संबंधी याचिका खारिज की

दक्षिण कोरिया की अदालत ने राष्ट्रपति यून की रिहाई संबंधी याचिका खारिज की

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  • Publish Date - January 16, 2025 / 08:48 PM IST,
    Updated On - January 16, 2025 / 08:48 PM IST

सियोल, 16 जनवरी (एपी) महाभियोग का सामना कर रहे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल के वकील अदालत से उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के अपने प्रयास में बृहस्पतिवार को विफल रहे।

एक दिन पहले यून को देश की राजधानी सियोल के निकट एक हिरासत केंद्र में ले जाया गया था। इससे पहले, उनसे पिछले महीने मार्शल लॉ लगाने के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों ने 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।

यून ने बृहस्पतिवार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारियों द्वारा आगे पूछताछ से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके वकीलों ने कहा कि जांच अवैध है।

वकीलों ने सियोल मध्य जिला अदालत से उनकी रिहाई पर विचार करने को कहा था, लेकिन अदालत ने बृहस्पतिवार को उनकी याचिका खारिज कर दी।

राष्ट्रपति ने पिछले वर्ष तीन दिसंबर को मार्शल लॉ की घोषणा की थी। राष्ट्रपति के इस कदम ने पूरे देश को हैरत में डाल दिया था। हालांकि मार्शल लॉ कुछ ही घंटों से समाप्त हो गया था लेकिन इसके बाद देश में राष्ट्रपति के खिलाफ असंतोष की भावना फैल गई थी और विपक्षी दल उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई करने की मांग करने लगे थे।

एपी

देवेंद्र माधव

माधव नोमान

नोमान