(गुरदीप सिंह)
सिंगापुर, एक नवंबर (भाषा) सिंगापुर में भारतीय मूल की एक कार्यकर्ता के, सोशल मीडिया पोस्ट में सुधार करने के आदेश की अवहेलना से जुड़े मामले को ‘फर्जी समाचार कानून’ लागू करने वाले कार्यालय के पास जांच के लिए भेजा गया है।
गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोकिला अन्नामलाईहास ने पांच अक्टूबर को जारी सुधारात्मक निर्देश का बार-बार याद दिलाने के बावजूद पालन नहीं किया।
मंत्रालय ने कहा कि मृत्युदंड विरोधी 36 वर्षीय कार्यकर्ता ने सुधार आदेश को अदालत में चुनौती देने की इच्छा भी नहीं व्यक्त की, हालांकि यदि वह मानती हैं कि उन्होंने कोई गलत जानकारी साझा नहीं की है तो वह ऐसा करने की हकदार हैं।
‘ऑनलाइन फाल्सहुड एंड मैनिप्युलेशन एक्ट 2019’ (पोफमा) के तहत, कोई उचित कारण बताए बिना सुधार निर्देश का पालन नहीं करने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर 20,000 सिंगापुरी डॉलर तक का जुर्माना, एक साल तक की जेल या दोनों हो सकते हैं।
गलत जानकारी बताने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर 50,000 सिंगापुरी डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, उसे पांच वर्ष तक की जेल या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।
‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोकिला को दो अक्टूबर को सोशल मीडिया मंच फेसबुक और अगले दिन ‘एक्स’ पर दिए गए बयानों के लिए सुधार निर्देश (पोफमा) जारी किया गया था।
गृह मंत्रालय द्वारा पोफमा कार्यालय को कोकिला के खिलाफ सुधारात्मक निर्देश जारी करने की व्यवस्था दिए जाने के दो सप्ताह से अधिक समय बाद कार्यकर्ता ने 22 अक्टूबर को फेसबुक पर लिखा था कि वह आदेश की अवहेलना करेंगी।
यह मामला तस्करी के उद्देश्य से हेरोइन रखने के अपराध के लिए सिंगापुर चांगी जेल में एक व्यक्ति को फांसी दिए जाने से जुड़ा है।
भाषा सिम्मी मनीषा
मनीषा
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