सिंगापुर की अदालत ने छेड़छाड़ के मामले में भारतीय नागरिक की अपील खारिज की, जेल भेजा

सिंगापुर की अदालत ने छेड़छाड़ के मामले में भारतीय नागरिक की अपील खारिज की, जेल भेजा

सिंगापुर की अदालत ने छेड़छाड़ के मामले में भारतीय नागरिक की अपील खारिज की, जेल भेजा
Modified Date: November 29, 2022 / 07:56 pm IST
Published Date: October 16, 2020 11:34 am IST

(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, 16 अक्टूबर (भाषा) विमान परिचारिका से छेड़छाड़ के दोषी 40 वर्षीय भारतीय नागरिक को शुक्रवार को चार महीने के लिए जेल भेज दिया गया। यहां एक अदालत ने दोषी करार दिये जाने के खिलाफ उसकी अपील को खारिज कर दिया।

विजयन माथन गोपाल को दो नवंबर, 2017 को कोचीन से सिंगापुर की एक उड़ान में 22 वर्षीय परिचारिका के साथ तीन बार छेड़छाड़ करने के मामले में पिछले साल अगस्त में दोषी ठहराया गया था।

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उसे पिछले साल सितंबर में चार महीने कैद की सजा सुनाई गयी थी। गोपाल ने दोषी करार दिये जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की थी।

जस्टिस ए. अब्दुल्ला ने गोपाल के वकीलों की हरसंभव कोशिशों के बावजूद शुक्रवार को अपील खारिज करते हुए कहा कि वह इस बात से संतुष्ट हैं कि अपील खारिज की जानी चाहिए।

भाषा वैभव मनीषा

मनीषा


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