हेलसिंकी । एस्टोनिया के सांसदों ने अगले साल से समलैंगिक विवाह को स्वीकृति देने से संबंधित विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी, जिसके साथ ही एस्टोनिया ऐसा करने वाला तीसरा बाल्टिक देश बन गया है। एस्टोनिया की 101 सदस्यीय संसद में हुए मतदान के दौरान परिवार कानून अधिनियम में संशोधनों और संबंधित विधेयक को 55-34 मतों के अंतर से मंजूरी दी गई। इसके साथ ही 13 लाख की छोटी आबादी वाले देश में 1 जनवरी 2024 से वैवाहिक समानता लागू करने को हरी झंडी मिल गई है। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के अधिकारों को बढ़ावा देने के मामले में पश्चिम यूरोप के देशों के मुकाबले पीछे रहे हैं। बाल्टिक देशों ने शीत युद्ध के खत्म होने पर सोवियत संघ से स्वतंत्रता हासिल की थी।
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प्रधानमंत्री काजा कल्लास ने एक बयान में कहा, “हर किसी को उस व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार होना चाहिए, जिससे वह प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है। इस फैसले के साथ ही हम दुनिया के उन लोकतांत्रिक देशों में शामिल होने जा रहे हैं, जहां वैवाहिक समानता प्रदान की गई है।” उन्होंने कहा, “यह एक ऐसा फैसला है, जिसमें किसी से कुछ लिया नहीं गया बल्कि कई लोगों को कुछ महत्वपूर्ण दिया गया है। यह दर्शाता है कि हमारा समाज एक दूसरे की देखभाल और सम्मान करता है। मुझे एस्टोनिया पर गर्व है।”
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