हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने रोहिंग्या मुस्लिमों के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अत्याचार को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।
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कोर्ट अपने आदेश में कहा है कि रोहिंग्या को सुरक्षित करने की मंशा से अंतरिम प्रावधान के उसके आदेश म्यामांर के लिए बाध्यकारी है और यह अतंरराष्ट्रीय कानूनी जिम्मेदारी है।
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बता दें कि आज हेग के ऐतिहासिक ‘ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस’ में इस मामले में सुनवाई हुई। तमाम दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि रोहिंग्याओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर म्यांमार हर चार महीने में आईसीजे को रिपोर्ट पेश करेगा।
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जिसमें बताएंगे कि इस दौरान वे आदेश के अनुसार क्या किया और कैसे पालन किया गया है। इस लेकर हर छह महीने में स्थिति से अवगत कराएंगे। बता दें कि कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया गया।
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अंतरराष्ट्रीय न्यायिक निदेशक परम प्रीत सिंह ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि संबधित सरकारों और संयुक्त राष्ट्र निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनसंहार का सुनवाई आगे बढ़ने के साथ आदेश का अनुपालन हो।
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