ब्रिटेन : भारतीय रेस्तरां प्रबंधक की हत्या मामले में पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति दोषी करार

ब्रिटेन : भारतीय रेस्तरां प्रबंधक की हत्या मामले में पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति दोषी करार

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  • Publish Date - September 13, 2024 / 06:05 PM IST,
    Updated On - September 13, 2024 / 06:05 PM IST

(अदिति खन्ना)

लंदन, 13 सितंबर (भाषा) पाकिस्तानी मूल के 25 वर्षीय एक व्यक्ति को एक भारतीय रेस्तरां प्रबंधक की चोरी की कार से टक्कर मारकर हत्या करने का दोषी करार दिया गया है।

इस घटना को तब अंजाम दिया गया जब पीड़ित इस वर्ष वैलेंटाइन डे के दिन साइकिल से दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड स्थित अपने घर लौट रहा था।

विग्नेश पट्टाभिरमण (36) की हत्या शाजेब खालिद ने ‘‘चोरी की गई रेंज रोवर’’ कार से उस समय कर दी, जब वह रीडिंग स्थित अपने कार्यस्थल भारतीय रेस्तरां ‘वेल’ से साइकिल से वापस आ रहे थे।

रॉयल बर्कशायर अस्पताल में विग्नेश को मृत घोषित कर दिया गया तथा हत्या की धारा के तहत जांच शुरू की गई।खालिद को 19 फरवरी को गिरफ्तार किया गया और उसके अगले दिन उस पर हत्या का अभियोग लगाया गया।

रीडिंग क्राउन कोर्ट में 28 दिनों तक चली सुनवाई के बाद खालिद को बुधवार को पट्टाभिरमण की हत्या का दोषी करार दिया गया।

सुनवाई के दौरान खालिद ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी होने की दलील दी लेकिन जूरी ने उसे हत्या का दोषी ठहराया।

सोइहीम हुसैन (27) और मया रेइली ( 20) को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और अभियोजित किया था। दोनों आरोपी में इस मुकदमे के दौरान पेश हुए।

अदालत ने हुसैन को अपराधी की मदद करने का दोषी पाया जबकि रेइली को इस आरोप से बरी कर दिया। खालिद को 10 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।

मामले की जांच कर रहे टेम्स वैली पुलिस के खुफिया मुख्य निरीक्षक(डीसीआई) स्टुअर्ट ब्रैंगविन ने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि जूरी ने खालिद को हत्या का दोषी करार दिया’’

उन्होंने कहा, ‘‘जूरी ने माना कि खालिद का इरादा उस शाम विग्नेश को नुकसान पहुंचाने का था। उसने चोरी की गई रेंज रोवर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और उसे यह जानते हुए भी तड़पता छोड़ दिया कि उसने उसे (विग्नेश को) टक्कर मारी है।’’

भाषा धीरज माधव

माधव