इस्लामाबाद, 14 सितंबर (भाषा) पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के उन सांसदों के लिए यहां ‘संसद लॉज’ को उप-जेल घोषित कर दिया है, जिन्हें आतंक रोधी अधिनियम और हाल में लागू शांतिपूर्ण सभा एवं लोक व्यवस्था अधिनियम 2024 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, दूसरी तरफ ‘डॉन न्यूज’ की खबर के मुताबिक, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के गिरफ्तार 10 सांसदों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के फैसले को रद्द कर दिया।
नेशनल असेंबली सचिवालय के एक अधिकारी ने शुक्रवार को गृह मंत्रालय के सचिव को लिखे पत्र में कहा, “हाल में गिरफ्तार किए गए खान की पार्टी के 10 सांसदों के संबंध में मुझे 11 सितंबर को नेशनल असेंबली के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए पेशी आदेश का संदर्भ देने का निर्देश दिया गया है ताकि वे असेंबली के नौवें सत्र की बैठक में भाग ले सकें। स्पीकर ने प्रत्येक बैठक के बाद उनकी हिरासत के लिए इस्लामाबाद स्थित संसद लॉज को उप-जेल घोषित किया है।”
संगजानी में पार्टी की जन सभा के बाद, विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किये गए पार्टी के सांसदों में शेर अफजल खान, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर, मोहम्मद अहमद चट्ठा, मखदून जैन हुसैन कुरैशी, वकास अकरम, जुबैर खान वजीर, अवैस हैदर जाखड़, सैयद शाह अहद अली शाह, नसीम अली शाह और यूसुफ खान शामिल हैं।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी को संसद लॉज में सांसदों के लिए आवंटित कमरों में हिरासत में रखा गया।
अधिकारियों ने बताया कि इन सांसदों को संगजानी और नून थानों में कई आरोपों के तहत दर्ज मुकदमों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया।
भाषा जितेंद्र सुभाष
सुभाष
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