(सज्जाद हुसैन)
इस्लामाबाद, 31 दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने गिलगित-बाल्टिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री खालिद खुर्शीद खान को क्षेत्र की सुरक्षा एजेंसियों को धमकाने के आरोप में मंगलवार को 34 वर्ष जेल की सजा सुनाई।
जुलाई 2024 में विरोध प्रदर्शन के बाद खान के खिलाफ देशद्रोह और आतंकवाद के मामले दर्ज किए गए थे, जहां उन पर धमकी भरा भाषण देने का आरोप भी लगाया गया था।
गिलगित-बाल्टिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत संख्या एक ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, खान ने 26 जुलाई 2024 को गिलगित में विरोध प्रदर्शन के दौरान सूबे के मुख्य सचिव, पुलिसकर्मियों और खुफिया एजेंसियों को धमकी दी थी।
अदालत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर दावा किया कि अगर वह फिर से सत्ता में आए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे।
मामले में आरोप लगाया गया कि खान ने संवेदनशील संस्थानों के खिलाफ हिंसा भड़काई।
मामला दर्ज होने के बाद एक संयुक्त जांच दल का गठन किया गया, जिसने खान को दोषी पाया।
खान फिलहाल फरार हैं।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष खान के खिलाफ आरोपों को साबित करने में सक्षम रहा, जिसके बाद उन्हें 34 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई और विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना लगाया गया।
अदालत ने सजा के अलावा राजनेता पर छह लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने तथा उनकी सजा के आदेश पर अमल करने का आदेश दिया।
भाषा जितेंद्र सुरेश
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