इस्लामाबाद, 29 नवंबर (भाषा) पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने आतंकवाद और मादक पदार्थ मामले में वरिष्ठ पत्रकार मतीउल्ला जान की दो दिन की पुलिस हिरासत पर रोक लगाकर शुक्रवार को उन्हें न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजने का आदेश दिया।
इस्लामाबाद में गिरफ्तारी के बाद बृहस्पतिवार को जान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद रावलपिंडी आतंकवाद रोधी अदालत ने उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
हालांकि, पत्रकार ने शुक्रवार सुबह अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में पुलिस हिरासत को चुनौती दी।
मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक व न्यायमूर्ति अरबाब मुहम्मद ताहिर ने याचिका पर सुनवाई की और उनके वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस हिरासत पर रोक लगाकर न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजने का आदेश दिया।
भाषा जोहेब दिलीप
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