पाकिस्तान: न्यायालय ने भ्रष्टाचार रोधी कानूनों में बदलाव बहाल कर सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला

पाकिस्तान: न्यायालय ने भ्रष्टाचार रोधी कानूनों में बदलाव बहाल कर सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला

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  • Publish Date - September 6, 2024 / 11:06 PM IST,
    Updated On - September 6, 2024 / 11:06 PM IST

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, छह सितंबर (भाषा) पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायलय ने देश के भ्रष्टाचार रोधी कानूनों में उन बदलावों को शुक्रवार को सर्वसम्मति से बहाल कर दिया, जिनसे प्रधानमंत्री और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ सहित कई बड़े नेताओं को फायदा हुआ था।

पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फैज ईसा ने संघीय सरकार और अन्य पक्षों द्वारा दायर अंतर-अदालती अपील (आईसीए) पर सुनवाई के बाद पांच सदस्यीय पीठ द्वारा छह जून को सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाया।

देश की शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) कानूनों में संशोधन को निरस्त करने वाले पहले के फैसले को पलट दिया तथा संघीय सरकार एवं अन्य प्रभावित पक्षों द्वारा दायर अंतर-अदालती अपील को स्वीकार कर लिया।

शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने मई 2023 में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) कानूनों में संशोधन किया था। इमरान खान के नेतृत्व वाली पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने इस कानून की आलोचना की थी क्योंकि इसके कारण आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ जैसे नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले वापस ले लिए गए थे।

पूर्व प्रधानमंत्री खान ने इन संशोधनों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसने पिछले साल सितंबर में इन बदलावों को रद्द कर दिया था।

न्यायालय के शुक्रवार के फैसले के अनुसार, उसने अपील के पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और उन संशोधनों को बहाल कर दिया जिन्हें पहले असंवैधानिक घोषित किया गया था।

इसने कहा कि प्रधान न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश ‘‘संसद के द्वारपाल नहीं हो सकते।’’

न्यायालय ने कहा, ‘‘जब भी संभव हो, उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए कानून को बरकरार रखने का प्रयास करना चाहिए।’’

सुनवाई के दौरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुए, जहां वह पिछले साल सितंबर से बंद हैं।

घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीटीआई अध्यक्ष गौहर अली खान ने कहा कि पार्टी प्रमुख खान को दूसरे तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले और अल-कादिर ट्रस्ट मामले में राहत मिलेगी, क्योंकि फैसले के बाद एनएबी को 50 अरब रुपये से कम के भ्रष्टाचार के मामलों को आगे बढ़ाने से रोक दिया गया है और कैबिनेट के फैसलों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

गौहर ने कहा कि दूसरा तोशाखाना मामला खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें 13 अरब रुपये का कथित भ्रष्टाचार बताया जाता है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत, कैबिनेट के फैसलों को अभियोजन से छूट दी गई है और अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े धन के प्रबंधन से संबंधित मामलों को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।

भाषा नेत्रपाल संतोष

संतोष