पाकिस्तान की अदालत ने नए तोशाखाना मामले में इमरान खान, उनकी पत्नी की याचिका खारिज की

पाकिस्तान की अदालत ने नए तोशाखाना मामले में इमरान खान, उनकी पत्नी की याचिका खारिज की

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  • Publish Date - September 30, 2024 / 08:50 PM IST,
    Updated On - September 30, 2024 / 08:50 PM IST

इस्लामाबाद, 30 सितंबर (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने सरकारी उपहार हासिल करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने से संबंधित नए तोशाखाना मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा इस साल दायर किया गया नया तोशाखाना मामला इस आरोप पर आधारित है कि दंपति ने तोशाखाना में जमा किए बिना एक आभूषण सेट हासिल किया था।

दंपति द्वारा दायर जमानत याचिका पर विशेष न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल के अंदर सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान दोनों उपस्थित थे।

यह घटनाक्रम ऐसे वक्त सामने आया है, जब दो अक्टूबर को इस मामले में दोनों को आरोपित किया जाना है।

खान (71) को पाकिस्तान निर्वाचन आयोग द्वारा दायर तोशाखाना भ्रष्टाचार के पहले मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पिछले साल पांच अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह अलग-अलग मामलों में जेल में हैं।

दंपति के खिलाफ तोशाखाना का नया मामला तब सामने आया, जब इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने खान और बुशरा को इद्दत मामले में बरी कर दिया-जिसे गैर-इस्लामिक निकाह मामले के रूप में भी जाना जाता है। इसके तुरंत बाद एनएबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

सोमवार को सुनवाई के दौरान, एफआईए अभियोजक ने कहा कि संदिग्धों को सऊदी अरब से आभूषण सेट प्राप्त हुआ और अदालत को बताया कि एजेंसी ने विदेश मंत्रालय से एक हार और झुमके के रिकॉर्ड प्राप्त किए थे।

सोमवार को सुनवाई के दौरान, संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के अभियोजक जुल्फिकार अब्बास नकवी ने दावा किया कि खान ने 7 करोड़ रुपये का आभूषण सेट केवल 29 लाख रुपये में प्राप्त किया। अभियोजक ने आरोप लगाया कि खान ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, आभूषण सेट की बाजार कीमत कम बतायी और उपहार को तोशाखाना में जमा किए बिना अपने पास रख लिया।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप