पाकिस्तान: करतारपुर गलियारा खोलने पर अदालत ने संघीय सरकार पर उठाए सवाल

पाकिस्तान: करतारपुर गलियारा खोलने पर अदालत ने संघीय सरकार पर उठाए सवाल

पाकिस्तान: करतारपुर गलियारा खोलने पर अदालत ने संघीय सरकार पर उठाए सवाल
Modified Date: November 29, 2022 / 07:52 pm IST
Published Date: October 16, 2020 10:20 am IST

(एम जुल्करनैन)

लाहौर, 16 अक्टूबर (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने पंजाब प्रांत में करतारपुर गलियारा खोले जाने को लेकर संघीय सरकार से सवाल पूछा है।

अदालत ने अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या यह परियोजना प्रांतीय सरकार के मामलों में ‘हस्तक्षेप’ नहीं है।

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लाहौर-नरोवाल सड़क के निर्माण में हुई देरी के विरुद्ध दायर याचिका की सुनवाई के दौरान लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद कासिम खान ने बृहस्पतिवार को एक संघीय विधि अधिकारी से पूछा कि सड़क के निर्माण के लिए संघीय या प्रांतीय सरकार में से कौन जिम्मेदार था।

इसके जवाब में विधि अधिकारी ने कहा कि सड़क के निर्माण के लिए धनराशि जारी किये जाने का मामला संघीय सरकार के अधीन नहीं आता।

मुख्य न्यायाधीश खान ने कहा, “यदि सड़क निर्माण प्रांतीय सरकार का विषय है तो संघीय सरकार ने करतारपुर गलियारे का निर्माण कैसे किया। सरकारें अपनी इच्छाओं पर काम कर रही हैं या कानून के तहत?”

न्यायाधीश ने विधि अधिकारी को निर्देश दिया कि वह अदालत को बताए कि क्या संघीय सरकार द्वारा लाई गई करतारपुर परियोजना पंजाब प्रांत के मामलों में हस्तक्षेप नहीं है।

न्यायाधीश ने कहा कि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि संघीय सरकार ने प्रांत के मामलों में हस्तक्षेप किया है तो अदालत प्रधानमंत्री को भी नोटिस भेज सकती है।

उन्होंने कहा, “आवश्यकता पड़ने पर हम प्रधानमंत्री को नोटिस भेज सकते हैं।”

मुख्य न्यायाधीश ने दो सप्ताह के लिए सुनवाई टाल दी और मामले में जवाब देने के लिए अतिरिक्त महान्यायवादी इश्तियाक खान को निर्देश दिया।

भाषा यश पवनेश

पवनेश


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