हथियार एवं शराब मामले में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी

हथियार एवं शराब मामले में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी

  •  
  • Publish Date - September 4, 2024 / 05:28 PM IST,
    Updated On - September 4, 2024 / 05:28 PM IST

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, चार सितंबर (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने हथियार एवं शराब के मामले में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बुधवार को गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

अक्टूबर 2016 में उनके खिलाफ यह मामला तब शुरू किया गया था जब पुलिस ने दावा किया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) नेता गंडापुर के पास से पांच कलाश्निकोव राइफलें, एक पिस्तौल, छह मैगजीन, एक बुलेटप्रूफ जैकेट, आंसूगैस के तीन गोले और शराब की बोतलें बरामद की गई हैं।

जब यह मामला दर्ज किया गया था, तब गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में प्रांतीय मंत्री थे और उनकी पार्टी पीटीआई वहां सत्ता में थी।

यहां की अदालत की सिविल न्यायाधीश शाईस्ता खान कुंडी ने सुनवाई के लिए पेश नहीं हो पाने पर पुलिस को गंडापुर को गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का आदेश दिया। अदालत ने स्वास्थ्य के आधार पर पेशी से छूट की मुख्यमंत्री की अर्जी खारिज कर दी और मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी।

इस साल के प्रारंभ में गंडापुर को अदालती कार्यवाही के दौरान पेश नहीं होने पर भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया था लेकिन एक जिला अदालत ने सात मार्च को निचली अदालत के इस आदेश को पलट दिया क्योंकि उनके वकील ने जिला अदालत से कहा कि पीटीआई नेता खैबर पख्तूनख्वा के नये मुख्यमंत्री के रूप में अपनी व्यवस्तता के चलते पेश नहीं हो पाये।

भाषा राजकुमार पवनेश

पवनेश