Muslim Girl Marriage Age: सिर्फ 9 साल की उम्र में होगा मुस्लिम लड़कियों का निकाह? यहां संसद में बिल पास होते ही बन जाएगा कानून

Muslim Girl Marriage Age: सिर्फ 9 साल की उम्र में होगी मुस्लिम लड़कियों की शादी? यहां संसद में बिल पास होते ही बन जाएगा कानून

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  • Publish Date - August 10, 2024 / 02:01 PM IST,
    Updated On - August 10, 2024 / 02:01 PM IST

नई दिल्ली: Muslim Girl Marriage Age  लड़कियों में शादी की उम्र हर देश में अलग-अलग होती है। भारत की बात करें तो यहां लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल तय किया गया है। वहीं, कई मुस्लिम देशों में लड़कियों की शादी की उम्र कम है, जैसे इरान में 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। लेकिन इस बीच इरान की संसद में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर पेश किए गए बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस विधेयक में लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु घटाकर 9 साल करने का प्रस्ताव रखा गया है।

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Muslim Girl Marriage Age  मिली जानकारी के अनुसार इराक के कानून मंत्रालय की ओर से संसद में लड़कियों की शादी की उम्र को 9 साल करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। इस विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति खुद चुन सकता है कि उसके पारिवारिक मामले धार्मिक अथॉरिटी तय करेगी या फिर न्यायालय। इस विधेयक की जानकारी मिलने के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है और जमकर आलोचना हो रही है।

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इस विधेयक के आलोचकों का कहना है कि इससे उत्तराधिकार, तलाक और बच्चों की कस्टडी समेत कई अधिकारों का हनन होगा। अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो लड़कियों की शादी 9 साल और लड़कों की 15 साल की आयु में ही की जा सकेगी। ऐसे में लोगों में यह भी डर है कि इससे बाल विवाह का प्रचलन बढ़ जाएगा। जो संगठन कई सालों से महिला और बाल अधिकार की जंग लड़ रहे हैं, यह उनके लिए बड़ा झटका होगा।

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मानवाधिकर संगठनों, महिला संगठनों और सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज पर बुरा असर पड़ेगा। बाल विवाह से स्कूली शिक्षा कमजोर हो जाएगी, वहीं इससे जल्द गर्भधारण और घरेलू हिंसा के मामले बढ़ेंगे। बता दें कि यूनीसेफ के आंकड़ों का कहना है कि अब भी इराक में 28 फीसदी आबादी की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है।

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