यरूशलेम, 28 अक्टूबर (एपी) इजराइली सांसदों ने सोमवार को एक ऐसा कानून पारित किया है जो संयुक्त राष्ट्र की मुख्य एजेंसी पर गाजा के लोगों को सहायता प्रदान करने पर रोक लगाता है।
इस कानून के जरिए संरा की एजेंसी को इजराइली धरती पर काम करने से रोकने का प्रावधान है। यह विधेयक फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को इजराइल के अंदर कोई भी गतिविधि करने या कोई भी सेवा प्रदान करने से प्रतिबंधित करता है।
यह तुरंत प्रभावी नहीं होगा।
एपी योगेश शोभना
शोभना