इराक। Iraq Marriage Law Amendment : एक ओर जहां पूरी दुनिया बाल विवाह जैसी कुरीति को खत्म करने की कोशिश में लगी है तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे देश है जो बाल विवाह जैसी प्रथा को लीगल करने की जद्दोजहद में लगे हुए है। दरअसल, इराक अपने देश में विवाह कानून में संशोधन करने जा रहा है। इस संशोधन के बाद लड़कियों की शादी करने की उम्र घटकर 9 साल हो जाएगी। यानी पुरुषों को 9 साल की लड़कियों से शादी करने की अनुमति मिल जाएगी। साथ ही इस देश में महिलाओं के लिए तलाक, बच्चों की कस्टडी और संपत्ति पर अधिकार भी प्रतिबंधित हो जाएंगे।
बता दें कि, इस संशोधन को कानून 188, जो साल 1959 में पेश किया गया था, के तहत लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। पश्चिम एशिया में ये कानून सबसे प्रगतिशील कानून में से एक माना जाता था। खास बात यह है कि इराक की सरकार इराकी महिला समूह की ओर से लगातार किए जा रहे विरोध के बावजूद भी इस कानून को पारित करना चाहती है। इस बीच संसद में बहुमत वाली सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह इराकी महिला समूहों के विरोध के बावजूद इस कानून को पारित करेगी।
Iraq Marriage Law Amendment : इराक की शिया दलों के गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि यह संशोधन इस्लामिक शरिया कानून के तहत है और इसका उद्देश्य युवा लड़कियों की सुरक्षा करना है। वहीं विवाह कानून में संशोधन से सामाजिक विभाजन को और गहरा करेंगे साथ ही यह महिलाओं को दुर्व्यवहार का शिकार होने के लिए और कमजोर बना देगा। कई इराकियों को चिंता है कि इससे दशकों की सामाजिक प्रगति प्रभावित हो सकती है और देश पीछे जा सकता है।
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