ईरानी अदालत ने अमेरिका को 6.7 अरब डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया

ईरानी अदालत ने अमेरिका को 6.7 अरब डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया

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  • Publish Date - July 11, 2024 / 06:15 PM IST,
    Updated On - July 11, 2024 / 06:15 PM IST

तेहरान, 11 जुलाई (एपी) ईरान की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को अमेरिका सरकार को आदेश दिया कि वह तेहरान पर वाशिंगटन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से दुर्लभ त्वचा विकार से पीड़ित लोगों के लिए स्वीडन की एक कंपनी से विशेष पट्टियों की आपूर्ति रुकने की वजह से 6.7 अरब डॉलर से अधिक का मुआवजा प्रदान करे।

ईरान के तेहरान स्थित अंतरराष्ट्रीय संबंध कानून न्यायालय के इस आदेश से पहले ईरान ने पिछले साल पश्चिम के साथ तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी ऊर्जा कंपनी शेवरॉन कॉर्प के लिए कुवैती कच्चे तेल से संबंधित पांच करोड़ डॉलर का सामान जब्त कर लिया था।

सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने कहा कि 6.7 अरब डॉलर के मुआवजे से संबंधित आदेश 300 वादियों की ओर से दायर मुकदमे में आया।

इरना ने कहा कि प्रतिबंधों के कारण स्वीडन की कंपनी द्वारा विशेष पट्टियों की आपूर्ति न किए जाने से ‘एपिडर्मोलिसिस बुलोसा’ नामक दुर्लभ त्वचा रोग से 20 मरीजों की मौत हो गई।

यह आदेश तब आया है जब अमेरिकी न्यायाधीशों ने ऐसे फैसले जारी किए हैं जिनमें तेहरान से जुड़े हमलों और उसके द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों तथा उन्हें देशों के बीच बातचीत में मोहरे के रूप में इस्तेमाल किए जाने को लेकर ईरान से अरबों डॉलर का भुगतान करने को कहा है।

ईरानी अदालत के फैसले को अमेरिकी अदालतों के फैसलों को लेकर जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है।

एपी नेत्रपाल माधव

माधव