सिंगापुर में महिला को घायल करने वाले भारतीय पर जुर्माना, वाहन चलाने पर लगा प्रतिबंध

सिंगापुर में महिला को घायल करने वाले भारतीय पर जुर्माना, वाहन चलाने पर लगा प्रतिबंध

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  • Publish Date - June 4, 2021 / 11:30 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:03 PM IST

( गुरदीप सिंह )

सिंगापुर, चार जून (भाषा) सिंगापुर में सड़क दुर्घटना के लिए जिम्मेदार एक भारतीय स्थायी निवासी पर 2,258 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना और छह महीने के लिए वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस हादसे में एक महिला की रीढ़ की हड्डी टूट गयी थी और घुटने में चोट आयी थी।

चैनल न्यूज एशिया की खबर के अनुसार भास्कर संबंथम (44) ने लापरवाही से वाहन चलाने के कारण पैदल यात्री को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप कबूल लिया।

उस पर 3,000 सिंगापुर डॉलर (2,258 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया गया है और छह महीने के लिए वाहन चलाने से प्रतिबंधित किया गया है। व्यक्ति पर हाउसिंग ब्लॉक कार पार्क में चौंकन्ना होकर नहीं देखने और पैदल महिला यात्री को घायल करने का आरोप है।

इस आरोप के लिए भास्कर को दो साल तक की जेल और 5,000 सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

अदालत ने कहा कि भास्कर तीन अप्रैल 2019 को ब्लॉक 101, टैमपाइंस स्ट्रीट के पास एक पार्किंग से वाहन चलाकर आ रहा था। उसी वक्त पीड़ित (58) अपने काम के सिलसिले में बस स्टॉप की ओर जा रही थी। बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए उसे कार पार्क से होकर गुजरना था।

बारिश के कारण भास्कर महिला को नहीं देख पाया और उसने दायीं ओर कार मोड़ लिया जिससे उसकी कार महिला के करीब आ गयी, जिससे वह कार की चपेट में आकर घायल हो गयी।

घटना के बाद महिला के पति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

भाषा सुरभि उमा

उमा