गर्भवती महिला के साथ छेड़खानी के दोष में भारतीय को नौ महीने कैद की सजा

गर्भवती महिला के साथ छेड़खानी के दोष में भारतीय को नौ महीने कैद की सजा

गर्भवती महिला के साथ छेड़खानी के दोष में भारतीय को नौ महीने कैद की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:40 pm IST
Published Date: January 20, 2021 2:51 pm IST

सिंगापुर, 20 जनवरी (भाषा) सिंगापुर में गर्भवती महिला के साथ छेड़खानी करने के दोष में 26 वर्षीय एक भारतीय पेंटर को नौ महीने की केद की सजा बुधवार को सुनाई गई।

चैनल न्यूज एशिया की खबर के अनुसार, अपने पति से मिलने सिंगापुर आयी तीन महीने की गर्भवती महिला के साथ पांच सितंबर, 2020 की रात को कोटदुर्गा प्रसाद ने छेड़खानी की थी।

प्रसाद ने जुरोंग वेस्ट आवासीय क्षेत्र में ट्रैफिक लाइट पर महिला को देखा और वह उसे ‘सुन्दर’ लगी जिसके कारण उसने उसका पीछा करने का फैसला लिया।

 ⁠

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि प्रसाद उसके पीछे-पीछे साइकिल से लिफ्ट लॉबी तक गया और महिला से उसका फोन नंबर मांगा। महिला ने नंबर देने से इंकार कर दिया और लिफ्ट में चली गयी, प्रसाद भी लिफ्ट में प्रवेश कर गया। महिला ने जब बाहर निकलने का प्रयास किया तो प्रसाद ने अपने शरीर और हाथ से कई बार उसका रास्ता रोका।

इतने में लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और महिला अंदर प्रसाद के साथ ही फंस गई। प्रसाद ने लिफ्ट में उसे गले लगाया और अपना चेहरा उसके काफी करीब ले आया। बहुत ज्यादा परेशान करने पर पीड़िता ने प्रसाद को अपना नंबर दे दिया।

प्रसाद ने बार-बार लिफ्ट से बाहर निकलने का रास्ता रोक कर महिला को परेशान किया। हालांकि उसकी गर्भवती होने की बात पता चलने पर वहां से चला गया।

भाषा अर्पणा उमा

उमा


लेखक के बारे में