सिंगापुर, 30 अक्टूबर (भाषा) सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड से निजी लेन-देन कर आपराधिक विश्वासघात करने के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद बुधवार को चार महीने की जेल की सजा सुनाई गई।
राउल रंधावा (44) एक बीमा कंपनी में जोखिम और नियंत्रण अधिकारी था। उसका मासिक वेतन 11,000 सिंगापुरी डॉलर (लगभग सात लाख रुपये) से अधिक था।
रंधावा ने व्यक्तिगत खर्चों के भुगतान के लिए कंपनी के कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया और कुल 29,674 सिंगापुरी डॉलर (लगभग 18.8 लाख रुपये) के 27 अनधिकृत लेनदेन किए। हालांकि, उसने क्रेडिट कार्ड से अदा की गई पूरी राशि का भुगतान कर दिया है।
‘द स्ट्रेट टाइम्स’ की खबर के मुताबिक, रंधावा की जमानत राशि 10,000 सिंगापुरी डॉलर निर्धारित की गई है और उसकी सजा 13 नवंबर से शुरू हो सकती है।
खबर के अनुसार, रंधावा ने बीमा कंपनी की नौकरी शुरू करते समय एक फॉर्म पर दस्तखत किए थे, जिसमें कहा गया था कि वह सिटीबैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल केवल कंपनी से संबंधित कारोबार के लिए करेगा।
भाषा पारुल सुभाष
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