इमरान, उनके सहयोगी कुरैशी को गोपनीय दस्तावेज को लीक करने के मामले में ‘मुख्य आरोपी’ नामजद किया गया

इमरान, उनके सहयोगी कुरैशी को गोपनीय दस्तावेज को लीक करने के मामले में ‘मुख्य आरोपी’ नामजद किया गया

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  • Publish Date - October 1, 2023 / 10:17 PM IST,
    Updated On - October 1, 2023 / 10:17 PM IST

इस्लामाबाद, एक अक्टूबर (भाषा) पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरैशी को गोपनीय राजनयिक दस्तावेज के कथित खुलासे से संबंधित एक मामले में ‘मुख्य आरोपी’ नामजद किया गया है। मीडिया की एक खबर में रविवार को यह कहा गया।

‘डॉन’ अखबार की एक खबर के अनुसार, संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने शनिवार को शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष खान और उपाध्यक्ष कुरैशी को मामले में ‘मुख्य आरोपी’ घोषित किया गया।

खान और कुरैशी दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। खान(70) को पिछले साल मार्च में वाशिंगटन में देश के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक दस्तावेज का खुलासा करके शासकीय गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।

पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी (67) को अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास द्वारा विदेश कार्यालय को भेजे गए राजनयिक दस्तावेज की गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।

एफआईए ने आरोप पत्र में शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 5 और 9 को शामिल किया है, जिसके साबित होने पर मौत की सजा या दो से 14 साल की कैद हो सकती है।

जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में 27 गवाहों का हवाला दिया। अखबार ने कहा कि उनमें से लगभग एक दर्जन को गवाही के लिए कठघरे में पेश किया जाएगा। एफआईए ने 27 मार्च को दिए गए खान और कुरैशी के भाषणों की प्रतिलिपि भी संलग्न की है।

खान पर वाशिंगटन में पाकिस्तान के दूतावास से गोपनीय राजनयिक दस्तावेज के लीक होने के संबंध में शासकीय गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। खान वर्तमान में लगभग 180 मामलों का सामना कर रहे हैं।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप