हांगकांग की शीर्ष अदालत ने समलैंगिकों के लिए आवासीय लाभ के फैसलों को बरकरार रखा

हांगकांग की शीर्ष अदालत ने समलैंगिकों के लिए आवासीय लाभ के फैसलों को बरकरार रखा

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  • Publish Date - November 26, 2024 / 11:42 AM IST,
    Updated On - November 26, 2024 / 11:42 AM IST

हांगकांग, 26 नवंबर (एपी) हांगकांग की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को शहर के एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय को बड़ी राहत देने वाले एक फैसले में समलैंगिक विवाहित जोड़ों के लिए सब्सिडी वाले आवास लाभ और समान उत्तराधिकार अधिकारों के पक्ष में दिए गए पहले के फैसलों को बरकरार रखा।

अंतिम अपील न्यायालय द्वारा सरकार की अपीलों को खारिज करने से हांगकांग के आवास प्राधिकरण की नीतियों और दो उत्तराधिकार कानूनों के तहत विदेशों में विवाहित समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को लेकर कई वर्षों से चल रही कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई।

इन निर्णयों का समलैंगिक जोड़ों के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिन्हें पारंपरिक रूप से इस शहर में विपरीतलिंगियों की तुलना में कम अधिकार प्राप्त हैं। हांगकांग समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है, जिससे कुछ जोड़े दूसरी जगहों पर विवाह करते हैं।

वर्तमान में, शहर में केवल कराधान, सिविल सेवा लाभ और आश्रित वीजा जैसे कुछ उद्देश्यों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता प्राप्त है।

एपी वैभव मनीषा

मनीषा