Ex-PM’s wife will go to jail: मलेशिया की कुआलालम्पुर अदालत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक की पत्नी रोस्माह मंसूर को अपने पति के कार्यकाल में रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराने के बाद 10 साल की सजा सुनाई है। रोसमा मंसूर पर रिश्वत लेने के तीन आरोपो में कुआलालम्पुर उच्च न्यायालय ने गुरूवार को प्रत्येक आरोप के लिए 10 साल की सजा सुनाई है।
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Ex-PM’s wife will go to jail: उन्हें पांच में से भ्रष्टाचार के एक मामले में 12 साल की सजा सुनाई गई है। उनकी पत्नी रोस्माह मंसूर को बोर्नियो द्वीप के स्कूलों को सौर ऊर्जा पैनल लगाने करने की परियोजना का काम एक कंपनी को दिलाने के लिए 2016 और 2017 के बीच 65 लाख रिंगिट रिश्वत (15 लाख अमेरिकी डॉलर) मांगने और उसे स्वीकार करने के तीन मामलों में दोषी ठहराया गया।
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Ex-PM’s wife will go to jail: अदालत ने उन्हें हर एक मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई और उन पर 97 करोड़ रिंगिट का जुर्माना भी लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। शीर्ष अदालतों में उनकी अपील लंबित होने तक वह जमानत के लिए गुहार लगा सकती हैं। गौरतलब है कि मलेशिया की सर्वोच्च अदालत ने 23 अगस्त को पूर्व प्रधानमंभी रजाक को 1 एमडीबी कोष से गबन के एक मामले में भी 12 साल की सजा सुनाई थी।
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