पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने महिला उम्मीदवारों के मामले में कई दलों के नेताओं को तलब किया

पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने महिला उम्मीदवारों के मामले में कई दलों के नेताओं को तलब किया

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  • Publish Date - August 28, 2024 / 10:32 PM IST,
    Updated On - August 28, 2024 / 10:32 PM IST

इस्लामाबाद, 28 अगस्त (भाषा) पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने आठ फरवरी को हुए आम चुनाव में महिला उम्मीदवारों को कम से कम पांच प्रतिशत पार्टी टिकट आवंटित नहीं करने पर कई राजनीतिक दलों के नेताओं को चार सितंबर को उसके समक्ष पेश होने को कहा है।

समाचार पत्र ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के अनुसार पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने जमात-ए-इस्लामी (जेआई), अवामी नेशनल पार्टी (एएनपी), बलूचिस्तान नेशनल पार्टी (बीएनपी), तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) और 10 अन्य पार्टियों के प्रमुखों को नियमों का पालन नहीं करने के लिए नोटिस जारी किया।

पाकिस्तान में राजनीतिक दलों को चुनाव अधिनियम की धारा 206 के तहत नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं में सामान्य सीट के लिए न्यूनतम पांच प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारना आवश्यक है।

खबर के अनुसार पार्टी नेताओं को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए चार सितंबर को निर्वाचन आयोग के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है।

आठ फरवरी को हुए चुनाव में व्यापक धांधली के आरोप लगे थे, जिनमें जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी पर आरोप लगे थे।

निर्दलीय उम्मीदवारों ने 265 नेशनल असेंबली सीट में से 93 पर जीत हासिल की थी। इन निर्दलीय उम्मीदवारों में से ज्यादातर को खान की ‘पीटीआई’ पार्टी का समर्थन प्राप्त था।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) को 75 सीट पर जीत मिली थी जबकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) 54 सीट हासिल कर तीसरे स्थान पर रही थी।

भाषा

देवेंद्र पवनेश

पवनेश