इस्लामाबाद, एक दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने यहां प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के 156 कार्यकर्ताओं की पुलिस रिमांड को मंजूरी दे दी है। एक खबर में यह जानकारी दी गई है।
समाचार पत्र ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के अनुसार खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ताओं को 24 नवंबर को डी-चौक पर धरना प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ सचिवालय पुलिस थाने में मामले दर्ज किए गए हैं।
पार्टी के सदस्यों ने अवरोधकों को हटाकर इस्लामाबाद पहुंचने का प्रयास किया, जहां मध्य रात्रि को की गई कार्रवाई में चार लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक लोग घायल हो गये थे।
खबर के अनुसार यहां आतंकवाद निरोधक अदालत ने गिरफ्तार किए गए 139 कार्यकर्ताओं की चार दिन की हिरासत को मंजूरी दे दी तथा 17 अन्य को चार दिन की अतिरिक्त हिरासत प्रदान की।
आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश ताहिर अब्बास सुप्रा की अगुवाई में हुई सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने संदिग्धों की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया और आरोप लगाया कि ‘पीटीआई’ कार्यकर्ताओं के पास से दंगा रोधी किट और लाठियां बरामद की गई थीं।
खबर के अनुसार अदालत ने हालांकि दो महिला बंदियों के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
इसके अनुसार 24 नवंबर को गिरफ्तार की गई महिला कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें भोजन या पानी उपलब्ध नहीं कराया गया।
मध्यरात्रि को की गई कार्रवाई में खान के समर्थकों को डी-चौक और राजधानी के आस-पास के मुख्य व्यापारिक जिले को खाली करना पड़ा, जिससे उनका विरोध समाप्त हो गया। उनकी पार्टी ने इस कार्रवाई को ‘‘फासीवादी सैन्य शासन’’ के तहत ‘‘नरसंहार’’ बताया था।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि लगभग 450 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया।
‘पीटीआई’ ने दावा किया कि सुरक्षाकर्मियों के साथ हिंसक झड़पों में ‘‘सैकड़ों’’ लोग मारे गये।
भाषा देवेंद्र नरेश
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