चीन की अदालत ने स्कूली बच्चों को कुचलने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दिया, सजा पर दो साल रोक रहेगी |

चीन की अदालत ने स्कूली बच्चों को कुचलने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दिया, सजा पर दो साल रोक रहेगी

चीन की अदालत ने स्कूली बच्चों को कुचलने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दिया, सजा पर दो साल रोक रहेगी

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Modified Date: December 23, 2024 / 05:38 PM IST
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Published Date: December 23, 2024 5:38 pm IST

बैंकॉक, 23 दिसंबर (एपी) चीन की एक अदालत ने पिछले महीने दक्षिणी हुनान प्रांत में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों और अभिभावकों की भीड़ को अपनी कार से कुचलने के जुर्म में एक व्यक्ति को सोमवार को मौत की सजा सुनाई। हालांकि, मौत की सजा पर दो साल तक रोक रहेगी।

‘चांगडे इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट’ के बयान के अनुसार, लगभग 30 लोगों को कुचलने की घटना के बाद हमलावर हुआंग वेन को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक घायल होने वालों में 18 बच्चे थे।

सरकार के आदेशों के बाद सोशल मीडिया पर हमले के वीडियो हटा दिए गए थे और घटना के बारे में सरकारी प्रतिष्ठानों से केवल संक्षिप्त बयान जारी किए गए।

अदालत ने हमलावर को मौत की सजा सुनाई लेकिन इस पर दो साल रोक रहेगी। अगर दोषी व्यक्ति सजा पर रोक की अवधि के दौरान कोई और अपराध नहीं करता है तो आम तौर पर मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है।

अदालत ने कहा कि हुआंग ने 19 नवंबर को निवेश किए गए धन गंवाने के बाद हताशा में अपनी कार से भीड़ को कुचल दिया। एक हथियार से लोगों पर हमला करने के प्रयास के बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

अदालत के बयान में कहा गया है, ‘‘हुआंग वेन के निशाने पर मुख्यत: प्राथमिक विद्यालय के छात्र थे। उसके आपराधिक इरादे बेहद घृणित थे।’’

हुआंग के हमले के एक सप्ताह पहले दक्षिणी झुहाई शहर में एक व्यक्ति ने खेल परिसर में अभ्यास कर रहे लोगों को वाहन से कुचल दिया था, जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे।

एपी आशीष माधव

माधव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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