बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने हिंदू नेता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया

बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने हिंदू नेता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया

बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने हिंदू नेता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया
Modified Date: April 30, 2025 / 04:30 pm IST
Published Date: April 30, 2025 4:30 pm IST

ढाका, 30 अप्रैल (भाषा) बांग्लादेश उच्च न्यायालय की एक पीठ ने बुधवार को हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

उच्च न्यायालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘दो न्यायाधीशों की पीठ ने अपने पहले के फैसले को बरकरार रखते हुए अधिकारियों से पूछा कि उन्हें जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए।’’

न्यायमूर्ति अताउर रहमान और न्यायमूर्ति अली रजा की पीठ ने अपने पिछले फैसले पर अंतिम सुनवाई के बाद जमानत मंजूर की।

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अंतरराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कॉन) के पूर्व नेता दास को 25 नवंबर को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।

हिंदू संगठन सम्मिलितो सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता दास को गिरफ्तारी के बाद दक्षिण-पूर्वी बंदरगाह शहर चटगांव की अदालत में ले जाया गया था, जिसने अगले दिन उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था।

भाषा धीरज नेत्रपाल

नेत्रपाल


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