इमरान खान से उनकी मंजूरी के बाद ही किसी को मिलने दिया जाए : अदालत

इमरान खान से उनकी मंजूरी के बाद ही किसी को मिलने दिया जाए : अदालत

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  • Publish Date - March 9, 2024 / 10:38 PM IST,
    Updated On - March 9, 2024 / 10:38 PM IST

इस्लामाबाद, नौ मार्च (भाषा) इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी)ने अडियाला जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि वह वहां कैद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से उन्हें ही मिलने दे जिनके नाम की मंजूरी उन्होंने दी है। मीडिया में शनिवार को आई खबर में यह जानकारी दी गई।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर के मुताबिक आईएचसी के न्यायाधीश सरदार इजाज इशाक खान अडियाला जेल अधीक्षक के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं उमर अयूब, असद कैसर और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने संकटों में घिरे पार्टी नेता खान से मुलाकात की अनुमति नहीं दी थी।

जेल अधीक्षक असद वाराइच ने शुक्रवार को अदालत की अवमानना मामले पर एक लिखित जवाब में अदालत को सूचित किया कि दो दिन पहले जेल के पीछे से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया था और दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था।

वाराइच ने कहा कि तलाशी अभियान गत दिन भी जारी रहा, इसलिए पीटीआई संस्थापक के साथ किसी को मुलाकात करने की अनुमति नहीं दी गई।

भाषा धीरज माधव

माधव