अल-कादिर मामला : इमरान और उनकी पत्नी के खिलाफ फैसला तीसरी बार टला

अल-कादिर मामला : इमरान और उनकी पत्नी के खिलाफ फैसला तीसरी बार टला

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  • Publish Date - January 13, 2025 / 12:50 PM IST,
    Updated On - January 13, 2025 / 12:50 PM IST

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 13 जनवरी (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने 19 करोड़ पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ सोमवार को अपना फैसला तीसरी बार टाल दिया।

इस्लामाबाद स्थित भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने अब फैसला सुनाने की नयी तारीख 17 जनवरी निर्धारित की है।

जियो न्यूज के अनुसार, भ्रष्टाचार-रोधी अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने 18 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी लेकिन फैसला 23 दिसंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। बाद में उन्होंने फैसला सुनाने की नयी तारीख छह जनवरी तय की।

न्यायाधीश राणा छह जनवरी को छुट्टी पर थे, इसलिए निर्णय 13 जनवरी के लिए टाल दिया गया था।

आज न्यायाधीश ने एक बार फिर आरोपी के अदालत में पेश नहीं होने का हवाला देते हुए फैसला 17 जनवरी के लिए टाल दिया।

यह स्थगन ऐसे समय आया है जब सरकार और खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के बीच पूर्व प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं के कारावास के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। अब तक दो दौर की वार्ता हो चुकी है और इस सप्ताह एक और दौर की वार्ता होने की उम्मीद है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस निर्णय का अगले दौर की वार्ता पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं।

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने दिसंबर 2023 में खान (72), बीबी (50) और छह अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर राष्ट्रीय कोष को 19 करोड़ पाउंड का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में खान और बीबी पर मुकदमा चलाया गया क्योंकि रियल एस्टेट कारोबारी सहित अन्य सभी आरोपी देश से बाहर हैं।

भाषा अमित मनीषा

मनीषा