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Uniform Civil Code Explained
उत्तराखंड में लागू होगा (UCC) समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक।
उत्तराखंड देश में UCC लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य होगा।
इसका उद्देश्य कमज़ोर समूहों के ख़िलाफ़ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।
प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एकसमान विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे।
शादी की उम्र 18 और 21 सभी संप्रदायों के लिए अनिवार्य होगी।
UCC के ड्राफ़्ट के मुताबिक, संपत्ति बंटवारे में लड़की का समान अधिकार सभी धर्मों में लागू रहेगा।
लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण कराना ज़रूरी होगा। तय मानकों का पालन न करने पर आर्थिक दंड भुगतना होगा, वहीं जेल भी जाना पड़ सकता है।
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