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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आप सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी।
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ईडी ने सिंह को 4 अक्तूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नेता संजय सिंह छह महीने जेल में बिता चुके हैं।
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जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने जेल में बंद संजय सिंह को जमानत देने का आदेश दिया।
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या सिंह को और कुछ समय के लिए हिरासत में रखने की जरूरत है?
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सिंह की ओर से पेश हुए वकील सिंघवी ने कहा आप गिरफ्तारी की 'जरूरत' के मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। यह धारा 19 पीएमएलए के लिए अहम है।
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इस दौरान वकील मनु सिंघवी ने कोर्ट में धारा 19 (1) पढ़कर सुनाई और साथ ही विजय मदनलाल चौधरी के फैसले का हवाला दिया।
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19 जुलाई 2023 को अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम आया। यहां तक कि 164 के बयान में भी नाम नहीं लिया था।
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संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ शिकायत की और फिर ईडी ने बिना किसी समन के उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट ने सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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एचसी ने निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था। सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं।
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