बुलंदशहर, नौ दिसंबर (भाषा) बुलंदशहर की एक अदालत ने पारिवारिक विवाद में पति की हत्या करने के जुर्म में एक महिला को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने रजनी नामक महिला को जून 2019 में पति शैलेंद्र सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराया।
अभियोजन पक्ष के वकील संजीव कुमार के अनुसार, घटना अरनिया थाना क्षेत्र के क्योली खुर्द इलाके में हुई। इस संबंध में मृतक के भाई धीरेंद्र सिंह ने रजनी के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जांच में पता चला कि रजनी के चाल-चलन को लेकर उसका अपने पति से अक्सर झगड़ा होता था इसी बात को लेकर पांच जून 2019 की रात रजनी ने उस समय अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी जब वह सो रहा था।
अदालत ने रजनी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
भाषा सं सलीम खारी
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